कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों के लिए नियम में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद पीएफ का पैसा निकालना या ट्रांसफर करना और आसान हो गया है। नई सुविधा के तहत EPF के पोर्टल पर 'Date of exit' का नया फीचर जोड़ा गया है। इसके चलते अब खाताधारक, कर्मचारी अपनी नौकरी बदलने पर इसकी जानकारी पोर्टल पर खुद ही अपडेट कर सकेंगे। उन्हे इसके लिए पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि, पैसा निकालने या ट्रांसफर क्लेम के लिए दो महीने तक का इंतजार करना होगा। अभी तक नौकरी छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट को दर्ज कराने के लिए कर्मचारी को एम्प्लॉयर पर निर्भर रहना होता था।
क्या होगा फायदा?
दो महीने बाद अगर कोई भी क्लेम आपको भरना है तो उसके लिए पिछले एम्प्लॉयर से तारीख दर्ज कराने का इंतजार नहीं करना होगा। नियम के मुताबिक, नौकरी बदलने के बाद अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट ठीक तरह से मार्क नहीं की गई है तो आपकी नौकरी के रिकॉर्ड को निरंतर नहीं माना जाएगा। EPFO आपको बेरोजगार मानेगा। साथ ही इस दौरान मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का भुगतान भी मांगा जा सकता है।
कैसे अपडेट कर सकते हैं Date Of Exit
- सबसे पहले EPFO की रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाएं।
- यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।
- लॉग इन करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपका UAN एक्टिव हो।
- पोर्टल खुलने पर ऊपर दिए गए टैब में से मैनेज सेक्शन में जाएं और ‘एग्जिट मार्क’ पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू से पीएफ खाता नंबर चुनने का विकल्प मिलेगा। इसमें अपनी पुरानी कंपनी का खाता सेलेक्ट करें।
- इसके बाद आपको नौकरी छोड़ने की तारीख और छोड़ने का कारण भरने का विकल्प मिलेगा।
- छोड़ने के कारण में आपको रिटायरमेंट, शॉर्ट सर्विस जैसे विकल्प होंगे। इसे दर्ज कर दें।
- इसके बाद‘रीक्वेस्ट ओटीपी’ पर किल्क करें।
- आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालने के बाद ओके टैब पर किल्क करें।
- आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि नौकरी छोड़ने की तारीख आपके पीएफ खाते में दर्ज कर दिया गया है।